Uttarakhand :चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग, उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट को खटखटाया दरवाजा, जानिए पूरा मामला

देहरादून। उत्तराखंड  (Uttarakhand) सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर चारधाम यात्रा फिर से शुरू करने की मांग की।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह यात्रा पर प्रतिबंध को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश न दिया जाए जहां मामला लंबित है।

उच्च न्यायालय ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी।  जिसमें जिलों में उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सीओवीआईडी -19 महामारी की तीसरी लहर के खतरे का हवाला दिया गया था।

हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी.

(Uttarakhand) महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ के समक्ष पेश हुए और मौखिक रूप से यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करते हुए कहा कि हजारों लोगों की आजीविका तीर्थयात्रा से जुड़ी हुई है।

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(Uttarakhand) हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, तब तक उच्च न्यायालय स्टे हटाने पर विचार नहीं कर सकता है।

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