UP: धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा….लव जिहाद पर एक्शन में योगी सरकार..जानिए अध्यादेश के नियम

लखनऊ। (UP) यूपी कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश बिल पास कर दिया है. अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलने पर 10 साल की सजा होगी. मगर जिसको धर्म परिवर्तन करना है उसे जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.

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(UP) यूपी सरकार (UP Government) में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Minister SiddharthNath Singh) ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है (UP) तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी.

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उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश (UttarPradesh) विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है. इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है.

अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है.

योगी सरकार (Yogi Government) के मंत्री मोहसिन रजा ने बीते दिनों कहा था कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए. ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है, जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं. ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है.

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