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Unlock: लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की तैयारी…… खुलेंगी सभी दुकानें और मॉल…..होटल में हो सकेंगी शादियां….सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

रायपुर। (Unlock) राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देते हुए सभी जिलो के कलेक्टर और एसपी के लिए निर्देश जारी किये हैं। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 8 प्रतिशत के नीचे होगा। वहां के लिए प्रतिबंधों के साथ 25 मई से बाजार खोलने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सभी जिलों में दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। साथ ही कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी दुकानें, शोरूम, मॉल खोलने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन शाम 6 बजे तक। होटलों और रेस्टोंरेट में भी खोले जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन स्वीगी और जेमेटो से मंगाने का निर्देश जारी हुआ है। साथ ही शादियों के लिए होटल और धर्मशालाओं में करने का परमिशन दिया गया है। उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। धारा 144 सभी जिलों में लागू रहेगा। सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे।

गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सभी जिलों में अलग-अलग तारीखों से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। मगर लॉकडाउन के पांचवें फेज में थोड़ी ढील के साथ बाजारों को खोलने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि जिसका असर भी देखने को मिली। जिससे सरकार कुछ प्रतिबंधों के साथ बाजारों को फिर से खोलने को लेकर तैयार रोस्टर सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को भेज दिया है।

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