
रायगढ। लंबे लॉकडाउन (Lockdown) के बाद अब रायगढ़ ( Raigarh) जिला अनलॉक (Unlock) हो रहा है. 7 जून से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. कलेक्टर भीम सिंह (Collector Bheem Singh) ने यह आदेश जारी किया है. इस दौरान मास्क (Mask) और सोशल डिस्टेंसिग (Social Distancing) का पालन करना होगा.
हर रविवार (Sunday) को टोटल लॉकडाउन (Total Lockdown) होता है. इस दौरान आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खोलने की अनुमति होती है.
1. वैवाहिक कार्यक्रमों में 20 से अधिक और दशगात्र में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते.
2. दूध और पेपर के लिए सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम को 5:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक अनुमति.
3. फास्ट फूड ,गुपचुप, समोसा दुकान सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोले जा सकेंगे.
4. होटल और रेस्टोरेंट सुबह 9:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की परमिशन. लेकिन केवल होम डिलीवरी की ही छूट दी गई है.
5. सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.
6. शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि मास्क और कड़ाई से सोशम डिस्टेंसिंग का पालन कराना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी. नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.