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बेटा है या नहीं, तसल्ली करने के लिए हंसिए से चीर दिया पत्नी का पेट… कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

नई दिल्ली। गर्भवती पत्नी का पेट हंसिए से चीरने के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पति की इस जानलेवा वारदात से महिला की जान पर आफत आ गई थी। पेट ऐसा काटा गया था कि महिला का आंतें बाहर आ गई और गर्भपात भी हो गया था। विशेष लोक अभियोजक मुनेंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सौरभ सक्सेना ने गुरुवार देर शाम पन्नालाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने की स्थिति में उसे 6 माह का कारावास और भुगतना होगा।

‘इस बार तेरा पेट फाड़कर देखूंगा इसमें लड़का है या लड़की’

सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव घोंचा निवासी गोलू ने 19 सितंबर 2020 को थाने में FIR दर्ज कराई। गोलू ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि उसकी बहन अनीता की शादी शहर के मोहल्ला नेकपुर निवासी पन्नालाल के साथ हुई थी। शिकायत के अनुसार, अनीता ने शादी के बाद 5 बेटियों को जन्म दिया। इस कारण उसका पति पन्नालाल लगातार उसे प्रताड़ित करता था और दूसरी शादी करने की भी धमकी अनीता को देता था। उन्‍होंने बताया कि घटना के समय 30 वर्ष की अनीता आठ माह की गर्भवती थी। इसी दौरान एक दिन पन्नालाल घर आया और अनीता से झगड़ने लगा। सिंह ने बताया कि इसके बाद वह बोला कि तू लड़कियां ही पैदा करती है। इस बार तेरा पेट फाड़कर देखूंगा कि इसमें लड़का है या लड़की।

पेट चीरते ही बाहर आई आंतें, हो गया गर्भपात

शिकायत के अनुसार, इसके बाद पन्नालाल ने अनीता का पेट हंसिए से चीर दिया जिससे अनीता की आंतें बाहर आ गई और आठ माह के शिशु का गर्भपात हो गया। बाद में पता चला कि वह शिशु लड़का ही था। मामले के अनुसार, गंभीर हालत में अनीता को बरेली स्थित अस्पताल में भर्ती करा कर उसका उपचार कराया गया। गोलू की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया और मामले में नियमित सुनवाई की गई। विशेष अदालत ने पन्नालाल को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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