मध्यप्रदेश

भिखारियों को भीख देने वाले हो जाए सावधान ! नहीं तो दर्ज होगा FIR, 1 जनवरी से नियम लागू

इंदौर

मध्यप्रदेश का इंदौर शहर जहां भिखारी को भीख देने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। जिसकी जानकारी शहर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। बता दे कि प्रशासन शहर को भिक्षावृति से मुक्त कराने के लिए पूरे शहर में अभियान चला रही है। प्रशासन ने ये फैसला इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास के तहत किया है। इस सम्बन्ध में इंदौर के जिलाधिकारी आशीष सिंह ने बताया है कि प्रशासन ने शहर में भिक्षावृत्ति को बैन करने वाला आदेश पहले से जारी कर रखा है। उन्होंने कहा- “मैं सभी इंदौरवासियों से अपील करता हूं कि वे लोगों को भीख देकर पाप में भागीदार न बनें।’’ जिलाधिकारी आशीष सिंह ने इस बात की भी जानकारी दी है कि शहर के प्रशासन ने बीते कई महीनों में भीख मंगवाने वाले अलग-अलग गिरोहों का खुलासा किया है।

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