देश - विदेश

CBI और ED के डायरेक्टर्स का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा, अध्यादेश हुआ जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के डायरेक्टर्स का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल का होता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी किया है।

Weather Update: कृषि विभाग ने फसलों को 19 नवंबर के बाद ही काटने दी सलाह, क्यों कि कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना

कुछ अपवादों को छोड़कर कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। सरकार कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा भी सकती है। 

Gariyaband: पुलिस की कार्रवाई, 8 किलो से अधिक गांजा जब्त, महासमुंद से छुरा की ओर लेकर जा रहे थे तस्कर, घेराबंदी कर पकड़ा

पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। मिश्रा का 1 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो गया था। 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर्स का कार्यकाल तय नहीं था और किसी भी प्रकार से सरकार उन्हें हटा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नरैन फैसले में सीबीआई डायरेक्टर के लिए कार्यकाल की न्यूनतम सीमा 2 साल के लिए तय कर दी थी, ताकि उन्हें काम करने में आजादी मिले।

Related Articles

Back to top button