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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, ‘इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाले की SIT जांच की जरूरत नहीं’

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कॉरपोरेट कंपनियों से मिले राजनीतिक चंदे की 'स्पेशल इंवेस्टिगेटिव टीम' (एसआईटी) से जांच करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभी इस कथित घोटाले की जांच की जरूरत नहीं है. जिन मामलों में किसी को आशंका है, उनमें वह कानूनी रास्ता अपना सकते हैं. अगर समाधान नहीं होता है तो वह कोर्ट जा सकते हैं.

दरअसल, एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ और ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की याचिका में राजनीतिक चंदे के जरिए कथित घूस देने की बात कही गई थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इलेक्टरोल बॉन्ड से दिए गए चंदे में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है. इस मामले की सीबीआई या फिर कोई भी अन्य जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही है. ऐसे में हम मांग करते हैं कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच करवाई जाए.

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