छत्तीसगढ़जिले

नदी के संरक्षण करने के लिये दायर की गयी जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, प्लानिंग प्रस्तुत करने के निर्देश

बिपत सारथी@पेंड्रा. हाईकोर्ट बिलासपुर में पेंड्रा के अरपा नदी के उदगम स्थल के साथ पूरी नदी के संरक्षण करने के लिये दायर की गयी जनहित याचिका में सुनवाई हुई. जिसमें शासन की ओर से एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बतलाया गया कि उदगम स्थल के संरक्षण के लिये 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी होगी। जहां एक जल कंुड का निर्माण होगा। जिसको सुनने के बाद कोर्ट ने योजना को विस्तार से रिपोर्ट और प्लानिंग प्रस्तुत करने को कहा है।

साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इसको कब तक पूरा कर लेंगे। अधिवक्ता अरविंद शुक्ला ने अरपा उदगम से संगम तक नदी को संवारने और संरक्षण करने के लिये जनहित याचिका दायर की है। जिस पर हाईकोर्ट ने कई निर्देश दिये थे जिसके पालन में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यवाहियां की है। हाईकोर्ट में शासन के जवाब में अरपा उदगम के संरक्षण के लिये 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के साथ ही उदगम स्थल पर कुंड और स्टॉप डेम का निर्माण कराने की बात कही है। जिससे अरपा के उदगम को लेकर भ्रम की स्थिति लगभग समाप्त हो गयी है क्योंकि अरपा के उदगम को लेकर अलग अलग दावे किये जाते रहे हैं।

वहीं कोर्ट को यह भी बताया कया कि उदगम पर कुंड और स्टॉपडेम के अलावा 2 करोड़ की लागत से ग्राम ललाती और बरपारा के बीच रपटा और स्टॉपडेम , जोगीसार में 3 करोड़ की लागत से एनीकट, खोडरी में 2 करोड़ 87 लाख की लागत वाले दो अलग अलग एनीकट के साथ ही सधवानी में साढ़े चार करोड़ की लागत से जलाशय का प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि इसके अलावा जलसंसाधन और वनविभाग की ओर से नरवा बनाने के अलावा अरपा रिवाईवल के लिये 12 योजनांए बनायी है जिसमें 4 योजनांए निर्माणाधीन है और 6 प्रस्तावित हैं।

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