छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: लाखों वोटर्स के नाम कट सकते हैं, जानें कैसे जोड़वाएं और खोजें अपना नाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
इस लिस्ट में लाखों मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, जिनमें परमानेंट शिफ्टेड, एब्सेंट और डेड वोटर्स शामिल हैं। इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम पिछली SIR में शामिल नहीं हुए या जिन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को डॉक्यूमेंट्स नहीं सौंपे, उनके नाम अलग से मेंशन होंगे।
ड्राफ्ट लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in/ पर उपलब्ध होगी। इसे EPIC नंबर, जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर से सर्च किया जा सकता है या पूरी सूची डाउनलोड की जा सकती है।
23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक मतदाता दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 21 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप दस्तावेज देकर नाम जोड़वा सकते हैं, अन्यथा आगे आप वोटर नहीं रहेंगे।
नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 और घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर एसडीएम कार्यालय में आपत्ति दर्ज करानी होगी। इसके लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड और पिछले SIR में नाम का प्रमाण आवश्यक है।
ड्राफ्ट लिस्ट BLO के पास भी उपलब्ध होगी। मतदाता अपने नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारियां तैयार रखें। यदि नाम नहीं मिल रहा, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि जानकारी सही है और फिर BLO से संपर्क करें। आपत्ति दर्ज करवा कर नाम जोड़वाया जा सकता है।
SIR में नाम होना आवश्यक है, क्योंकि यह क्षेत्र में आपकी लगातार उपस्थिति और वैधता दर्शाता है। इसका फायदा यह होगा कि अगले रिवीजन में आपको अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। यदि नाम नहीं जुड़ा तो बच्चों को भी अगली SIR में अधिक दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं।
ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट, दावा-आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और CEO के पास अपील का प्रावधान मौजूद रहेगा। बिना सुनवाई किसी का नाम हटाया नहीं जाएगा।





