तहसीलदार ने जीवित महिला को बताया मृत, नामांतरण घोटाले में तत्काल सस्पेंड

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील के ग्राम कोयलारी निवासी शैल कुमारी दुबे की गंभीर शिकायत पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शैल कुमारी दुबे ने 26 मई 2025 को शिकायत की थी कि तहसीलदार संजय राठौर ने सांठगांठ कर उन्हें मृत घोषित करते हुए उनकी निजी भूमि का फर्जी नामांतरण करवा दिया। उक्त भूमि (खसरा क्रमांक 45/3, नया खसरा क्रमांक 344, रकबा 0.405 हेक्टेयर) का अनुचित रूप से सौतेले पुत्र वीरेन्द्रनाथ दुबे के नाम पर विक्रय और नामांतरण कर दिया गया।
शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर सूरजपुर और तहसीलदार लटोरी की संयुक्त जांच टीम गठित की गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार राठौर ने जीवित महिला को मृत घोषित कर उनके सौतेले पुत्र के पक्ष में अवैध रूप से भूमि का नामांतरण किया। यह कार्रवाई नियमों और नैतिकता के विरुद्ध पाई गई।
प्रारंभिक जांच में संजय राठौर को पद के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया, जिससे उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किया। इस पर कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है।