छत्तीसगढ़कोरबा

दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

गायनाथ@कोरबा। जिले में किशोरी का अपहरण कर नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो युवकों समेत सहयोगकर्ता युवती को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रकरण वर्ष 2018 का है। 16 वर्षीय किशोरी को एक युवती पहले निहारिका स्थित चौपाटी लेकर पहुंची और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसे खाने में कुछ नशीली दवा मिलाकर दिया। नशे के आगोश में समाई किशोरी को दो युवक गाड़ी में बैठाकर ले गए।

दूसरा युवक युवती को लेकर बाल्को के इलाके में गया। जहां दोनों युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। सहयोग करने वाली युवती ये सब देखती रही जबकि पीड़िता मदद की गुहार लगाती रही। इनसे छूटकर किसी तरह घर पहुंची।

पीड़िता ने परिजनों के साथ मानिकपुर चौकी आकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया। विचाराधीन प्रकरण में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने आरोपियों मुड़ापार निवासी रानी मिरी, जुनैद और पंप हाउस निवासी साहिल को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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