
रायगढ़। हाईकोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने याचिकाकर्ता किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिला विपणन अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। दोनों किसानों का धान खरीदने के लिए टोकन जारी कर आज 800 क्विंटल धान की खरीदी कर ली गई है।
आपको बता दें कि जांजगीर चाम्पा जिले के डभरा तहसील के अंतर्गत ग्राम भेड़ीकोना में सदानंद पटेल और हरिशंकर पटेल की संयुक्त खाते में कृषि भूमि है। दोनों किसानों ने तहसीलदार डभरा को आवेदन देकर धान खरीदी के लिए पंजीयन करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद भी पंजीयन नहीं हो सका,,। इस बीच खरीदी की तारीख समाप्त हो गई। खरीदी से वंचित दोनों किसानों ने अपने वकील एचएस पटेल के जरिए हाई कोर्ट में वर्ष 2020 में याचिका दायर की थी। 27 जनवरी 2021 को हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि जिस किसान का जितना हिस्सा होता है, उसे उतना धान और पैसा बांट दिया जाए। दो महीने की अवधि में यह काम पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तहसीलदार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी,,।
जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर जांजगीर जितेंद्र शुक्ल और तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे को पक्षकार बनाकर अवमानना याचिका पेश की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी खरीदी नहीं हो सकी थी,,। इससे क्षुब्ध होकर फिर से किसानों ने एक नई याचिका दायर की। इसमें मुख्य सचिव, खाद्य सचिव, सीईओ जिला सहकारी बैंक, कलेक्टर जांजगीर, नोडल आफिसर जांजगीर व एसडीओ डभरा को पक्षकार बनाया गया है। मामले में जस्टिस आरएसीएस सामंत ने बीते नौ मार्च को सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के धान की खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसी निर्देश के आधार पर कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने सोमवार 11 अप्रैल को टोकन जारी करने निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए थे। जो आज दोनो किसानों का धान विभाग के द्वारा खरीदी कर ली गई है,,।