छत्तीसगढ़

सस्पेंड ADG जीपी सिंह को SC से राहत, जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील, कोर्ट ने किया ख़ारिज

रायपुर. IPS और सस्पेंड ADG जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट से जमानत देने के आदेश को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से SC में चुनौती दी गई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया.सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ जस्टिस बीआर गवई और हीमा कोहली ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शर्तों के साथ जमानत दी है, जिस पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहोतगी ने कहा कि, जीपी सिंह उच्च पद के अधिकारी हैं। ऐसे में वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले भी राहत नहीं दी थी। लिहाजा, उनकी जमानत को खारिज किया जाए।

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