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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, समाधान की जरूरत पर जोर

दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई शुरू करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 8 हफ्तों में सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता, लेकिन इस समस्या का व्यावहारिक हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस मुद्दे को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से सुलझाना चाहती है।

कोर्ट ने साफ किया कि मामला केवल आदेश देने से हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उचित नीति, योजना और सहयोग जरूरी है। यह मामला लगातार दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की घटनाओं के कारण चर्चा में है, जहां कई बार लोगों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने आती है।

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