SC का आदेश, Delhi-NCR में स्कूल खुलेंगे या नहीं, कल तक तय करे CAQM…

नई दिल्ली।  सोमवार को वायु प्रदूषण के मामले में
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और AQI डाटा मांगा. दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल GRAP-4 लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को आदेश दिया है कि कल तक तय करें कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी. मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर तक GRAP-4 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया और ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI में लगातार गिरावट है. हम नीचे स्टेज 3 या स्टेज 2 पर जाने का आदेश नहीं दे सकते.

शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी 13 अदालत आयुक्तों को काम जारी रखने दें. यह स्पष्ट है कि ग्रैप IV के खंड 1 से 3 के तहत कदमों को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है. इस प्रकार खंड 1 से 3 में अधिकारियों की ओर से एक गंभीर चूक है. हम ऐसे सभी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 का मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे, जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप-4 के कारण समाज के कई वर्ग प्रभावित हुए हैं. CAQM के पास अधिनियम के तहत विभिन्न अधिकारियों को निर्देश जारी करने की सभी शक्तियां हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरों और दैनिक ग्रामीणों की श्रेणी में व्यक्तियों को नुकसान न हो. इस प्रकार हम CAQM को अधिनियम की धारा 12 के तहत कई शमन उपाय करने का निर्देश देते हैं.

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