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सुप्रीम कोर्टः सेंट्रल विस्टा परियोजना में भूमि उपयोग में बदलाव की चुनौती खारिज

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत उपराष्ट्रपति आवासीय एवं अन्य भवनों प्रस्तावित निर्माण के लिए जमीन के इस्तेमाल के वास्ते किए गए आवश्यक कानूनी बदलाव को चुनौती देने वाली रिट याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें पर विचार के बाद याचिका खारिज कर दी।