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सौतेले पिता ने किया नाबालिग बेटी से रेप: मां को मारने की धमकी देकर चुप करा देता था; 20 साल की सजा

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का रेप किया है। जब इसकी जानकारी पीड़िता की मां को हुई, तो वह थाने पहुंची। उसने बताया कि उसका पति शराबी किस्म का आदमी है। बच्चों को मारता पीटता भी था। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है।

घटना साल 2024 अप्रैल की है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिता ने अपनी 13 साल की बेटी से कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। किसी को बताने पर चाकू से उसे और मां को मार देने की धमकी देकर चुप करा देता था। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

ये है पूरा मामला

पीड़िता की मां ने जूटमिल थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसने पहली शादी प्रेम विवाह की थी। दोनों के दाम्पत्य जीवन से चार बच्चे हैं। जिसमें से मंझली बेटी उसकी मां यानि अपने नानी के साथ रहकर कक्षा छठवीं में पढाई कर रही है।

उसके पहले पति ने साल 2014 में किसी अन्य महिला के साथ अपना जीवन बसाने के लिए उसे छोड़ने की बात कर कहीं और चले गया। तब से वह राकेश दास (बदला हुआ नाम) 34 साल के साथ दोनों की सहमति से स्टाम्प पेपर में लिखा-पढ़ी कर पति-पत्नी की तरह जीवन यापन अपने कर रहे थे।

महिला अपने 3 बच्चों के साथ दूसरे पति के साथ उसी के घर में रह रही थी। उसका दूसरा पति शराबी किस्म का व्यक्ति है, जो शराब के नशे में उसे और उसके बच्चों को आए दिन मारता-पीटता रहता था। महिला ने बताया कि घर की घरेलू जरूरतों को भी पूरा नहीं करता था। जिससे वह रोजी मजदूरी का काम कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है।

कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले में उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

जहां इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने गवाह और सबूतों के अनुसार आरोपी पर दोषसिद्ध पाया। जिससे उसे 20 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से इस प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने की है।

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