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राज्य सरकार ने NSA के तहत कलेक्टरों को दी कार्रवाई की शक्ति

रायपुर। राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से गृह विभाग ने कई जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह अधिकार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा।

गृह विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि कुछ तत्व राज्य में शांति और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर और अन्य जिलों के कलेक्टरों को यह अधिकार दिए गए हैं। वे जरूरत पड़ने पर NSA के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।

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