छत्तीसगढ़

पीडीएस चांवल के अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन की कार्यवाही, शासकीय चांवल के अवैध परिवहन करते 90 बोरी चांवल जप्त


कोरबा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले चांवल की अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय चांवल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 90 बोरी चांवल जप्त किया है। फोर्टीफाइड युक्त चांवल प्लास्टिक बोरी में 50 किलो भरती का पाया गया है। चांवल का कुल वजन 45 क्विंटल है। पीडीएस चांवल के अवैध खरीदी बिक्री करते पाए जाने पर चांवल मालिक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

एसडीएम कोरबा सीमा पात्रे ने बताया की रविवार को सुबह 10 बजे गौ माता चौक के पास आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 12 बीजी 4173 की जांच तहसीलदार मुकेश देवांगन और खाद्य निरीक्षक उर्मिला गुप्ता की टीम द्वारा की गई । वाहन में लोड चांवल के संबंध में वाहन चालक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा चांवल परिवहन बाबत् कोई बिल बीजक अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही की गई, और न ही वाहन चालक के पास होना पाया गया । वाहन में लोड सभी चांवल प्लास्टिक के बोरी में भरा पाया गया उक्त बोरी में किसी भी चांवल विक्रेता का नाम अंकित नहीं होना पाया गया। चांवल का परिवहन संदेहास्पद पाये जाने पर उक्त वाहन को अग्रिम जांच के लिए कलेक्टर परिसर में लाकर खड़ी की गई । उक्त वाहन में कुल 90 बोरी चांवल भरती प्रति बोरी 50 किलो कुल वजन 45 क्विंटल होना पाया गया । जांच के दौरान चांवल मालिक एवं वाहन मालिक किशन गोयल मौके पर उपस्थित हुए उनके द्वारा चांवल कय विक्रय का बिल प्रस्तुत किया गया ।

वाहन में लोड चांवल के परीक्षण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार रामटेके के द्वारा सभी बोरो से चांवल के नमूने लिये गये तीन नमूना 1-1 किलो चांवल का तैयार कर सेम्पल पर्ची हस्ताक्षरयुक्त तीनों थैलियों डालकर सील बंद किया गया। मौके पर चांवल मालिक किशन गोयल के द्वारा प्रस्तुत चांवल खरीदी बिल एवं बिकी बिल घटना उपरान्त प्रस्तुत की गई है। उक्त बिल वाहन के साथ चांवल परिवहन के दौरान वाहन नहीं पाया गया । परिवहन किये जा रहे चांवल में किसी भी चांवल विक्रेता की पहचान उल्लेखित नहीं है।

चावल विक्रेता फर्म किशन गोयल के द्वारा जारी बिल में मुबारक ट्रेड मार्क का चांवल बिकी करने का चिन्हांकित है, जबकि वाहन में परिवहन किया जा रहा चांवल के प्लास्टिक बोरे में उक्त फर्म के नाम का कोई पहचान अंकित नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि किशन गोयल के द्वारा चांवल की अवैध खरीदी एवं बिक्री का कार्य अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से किया जाता है।

चावल मालिक किशन गोयल ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह चांवल का व्यापारी है उनके द्वारा वाहन क्रमांक सीजी 12 बी. जी. 4173 में 90 बोरी चांवल स्वयं के वाहन में अपने गोदाम से लोड कराकर सरगबुंदिया भेजा जा रहा था। तथा वाहन के साथ चांवल परिवहन बाबत् कोई कागजात वाहन चालक को नहीं दी गई।

Related Articles

Back to top button