छत्तीसगढ़

Chhattisgarh: बैंक कर्मचारी भी नहीं पकड़ पाए नकली नोट, 4 साल में जमा हुए 5.60 लाख से अधिक रुपए, FIR दर्ज

रायपुर। राजधानी के एक्सिस बैंक लिमिटेड करेंसी चेस्ट ब्लॉक सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बैंक की शिकायत पर आईपीसी की धारा 489 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बैंक अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि 2018 से 2021 के बीच अज्ञात आरोपियों ने 5.60 लाख से अधिक का नकली नोट बैंक में जमा कराया है. 100, 200, 500 और 2 हजार रुपए के दर्जनों नकली नोट भेजे गए.  जिसमें 2000, 500, 200, 100, 50 और 10 रुपये के नोट शामिल हैं. इस पूरे कांड में एक्सिस बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है।  

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जानिए क्या है धारा 489

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 489B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रूप में उसे उपयोग में लाएगा, तो वह धारा 489B के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किए जाते हैं।

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