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बिना अनुमति जेल में घुसा शोएब ढेबर, तीन महीने के लिए मुलाकात पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर पर जेल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। शोएब पर जेल में अनुशासन तोड़ने और बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में प्रवेश करने के आरोप में तीन महीने तक किसी भी प्रकार की मुलाकात पर रोक लगा दी गई है।

घटना बुधवार, 6 अगस्त की है। जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर अधिवक्ता मुलाकात के दौरान जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में घुस गए। इस व्यवहार से जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई और संचालन में भी अव्यवस्था उत्पन्न हुई।

घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान को सौंपी गई थी। जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि शोएब ने जेल नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद जेल नियमावली के नियम 690 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें आगामी तीन माह के लिए मुलाकात के अधिकार से वंचित कर दिया गया।

जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल की सुरक्षा और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को जेल अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के नजरिए से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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