मनी लॉन्ड्रिंग केस: आप के सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली. जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनकी जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय का जवाब मांगा गया था।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 12 दिसंबर को उनके मामले की सुनवाई करेगा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जैन ने अपनी जमानत याचिका की जल्द सुनवाई के लिए निर्देश मांगा है।विज्ञापन
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर के अपने आदेश में ईडी को जैन की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था।
इससे पहले, जेल में बंद आप मंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है।