टैक्स मामले में शाहरुख खान को मिली राहत, ITAT ने आयक विभाग का दावा खारिज किया

दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को आयकर विभाग से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और विभाग का दावा खारिज कर दिया। यह विवाद उनकी 2011 में रिलीज़ हुई फिल्म आरए वन के टैक्स से संबंधित था। आयकर विभाग ने 2011-2012 के लिए शाहरुख खान की 83.42 करोड़ रुपये की घोषित आय पर विवाद उठाया था। विभाग ने यू.के. में किए गए कर भुगतान के लिए विदेशी कर क्रेडिट के उनके दावों को खारिज कर दिया था।
ITAT का क्या कहना था
विभाग ने चार साल बाद शाहरुख खान के टैक्स का पुनर्मूल्यांकन करते हुए उनकी आय 84.17 करोड़ रुपये बताई। लेकिन ITAT ने इसे कानूनी रूप से गलत ठहराया और कहा कि विभाग ने कोई नया ठोस सबूत नहीं दिखाया था, जो चार साल बाद पुनर्मूल्यांकन का आधार बन सके। ITAT ने यह भी कहा कि पहले ही इस मुद्दे की जांच हो चुकी थी, इसलिए पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया गलत थी।
फिल्म की शूटिंग ब्रिटेन में हुई थी
शाहरुख खान की फिल्म आरए वन की 70 प्रतिशत शूटिंग ब्रिटेन में हुई थी, और उनके समझौते के अनुसार, फिल्म से हुई आय का समान हिस्सा ब्रिटेन के कराधान के अधीन था। आयकर विभाग ने तर्क दिया कि इस व्यवस्था से भारत को राजस्व का नुकसान हुआ, और इसी आधार पर विदेशी कर क्रेडिट के उनके दावों को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन ITAT ने शाहरुख खान के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।