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सेक्स सीडी कांड में नया मोड़: सेशन कोर्ट ने पलटा लोअर कोर्ट का फैसला, भूपेश बघेल समेत सभी आरोपियों पर चलेगा केस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रायपुर सेशन कोर्ट ने CBI की रिव्यू पिटिशन को मंजूर करते हुए लोअर कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें भूपेश बघेल को आरोपों से बरी कर दिया गया था। सेशन कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी आरोपियों के खिलाफ नियमित ट्रायल चलेगा और भूपेश बघेल को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा।

मार्च 2025 में CBI की विशेष लोअर कोर्ट ने यह कहते हुए सभी धाराएं हटा दी थीं कि बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इस फैसले को CBI ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है।

मामले में कारोबारी कैलाश मुरारका और पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने भी खुद को आरोपों से मुक्त करने की मांग की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने उनके आवेदन खारिज कर दिए। कोर्ट का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा।

सेक्स सीडी कांड सितंबर 2018 में छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था। इस मामले में भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका, विजय भाटिया और विजय पांड्या आरोपी हैं। सेशन कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर सियासी और कानूनी चर्चा के केंद्र में आ गया है।

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