SC की हरी झंडी, फाईनल ईयर की परीक्षा को मिली इजाजत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

नई दिल्ली। (SC) कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की गाइडलाइन को सही ठहराते हुए फाईनल ईयर के छात्रों की परीक्षा को इजाजत दे दी है। राज्यों को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 30 सितंबर से पहले परीक्षा कराने की बात कही है.

सुनवाई करते कोर्ट ने कहा है कि कोई राज्य फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा लिए पास नहीं कर सकता है। अगर राज्य परीक्षा चाहे तो यूजीसी से विचार विमर्श कर परीक्षा की तारीखों को टाल सकता है। मगर राज्य सरकार यूजीसी की अनुमति के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकती।

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गौरतलब है कि कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर दिया है जो चाहती है कि कोरोना की वजह से फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा ही पास कर दिया जाए।

कोर्ट (SC) ने अपना फैसला सुनाते हुए परीक्षाओं का विरोध करने वाले छात्र, सस्था और राज्य सरकारों को झटका दिया है। सभी लोग और संस्थाओं और राज्य सरकारों को झटका दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता बिना परीक्षा प्रमोट करना सही नहीं है।

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