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SC का आदेश : MP में OBC आरक्षण के बिना ही होंगे स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव

भोपाल। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता. अभी सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण के साथ ही स्थानीय​ निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे.

राज्य सरकार इस संबंध में ‘रिव्यू पिटीशन’ दाखिल करेगी

मध्यप्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के बगैर कराए जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में ‘रिव्यू पिटीशन’ दाखिल करेगी।

हम आग्रह करेंगे चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बैठक के संबंध में यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने पर चौहान ने मीडिया से चर्चा में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अभी उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है। हालाकि उसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों, इसके लिए ‘रिव्यू पिटीशन’ हम दायर करेंगे। और पुन: आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।

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