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SC का आदेश, राष्ट्रद्रोह कानून की धारा 124 ए पर रोक, कोई नया केस दर्ज नहीं होगा, जेल मे बंद लोग मांग सकेंगे जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह कानून की धारा 124 ए पर रोक लगा दी। शीर्ष कोर्ट ने सभी लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कानून पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार का निर्देश दिया है। साफ कहा है कि इस धारा के तहत अब कोई नया केस दर्ज नहीं होगा और इसके तहत जेल में बंद लोग कोर्ट से  जमानत मांग सकेंगे।

जानिए क्या है धारा 124 ए

IPC की धारा 124A के तहत, देशद्रोह का अपराध तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या अन्यथा घृणा या अवमानना ​​​​करने का प्रयास करता है, या कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उत्तेजना या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है। देशद्रोह कानून के तहत एक संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय अपराध है, जिसमें अधिकतम सजा के साथ या बिना जुर्माना के आजीवन कारावास होता है।

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