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SC ने कश्मीरी पंडितों के ‘नरसंहार’ की SIT जांच की मांग वाली क्यूरेटिव याचिका की खारिज

नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने 1989-1990 के दौरान जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कथित सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की केंद्रीय एजेंसी या किसी अन्य अदालत द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा जांच की मांग वाली एक उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दिया है।
शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “हमारी राय में, रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है।”