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सुप्रीम कोर्ट ने रेप के 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बिल्किस बानो द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2002 में उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी गई थी। उन सभी 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

हालांकि, इस मामले में 2008 में जिन 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था, वे 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से बाहर चले गए, जब गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दी।

गुजरात में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के दंगों से भागते समय बिलकिस बानो 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती थी, जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। मारे गए परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।

दोषियों को क्यों रिहा किया गया?

इस मामले के दोषियों में से एक ने 9 जुलाई, 1992 की नीति के तहत समय से पहले रिहाई के लिए उसके आवेदन पर विचार करने के लिए गुजरात राज्य को निर्देश देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जो उसकी सजा के समय मौजूद था।

सुप्रीम कोर्ट ने तब गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह आवेदन पर विचार करे क्योंकि छूट या समय से पहले रिहाई सहित सभी कार्यवाहियों पर नीति के संदर्भ में विचार किया जाना था जो गुजरात राज्य में लागू है।

याचिका में क्या कहा गया है?

बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के मई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गुजरात सरकार को मामले में 1992 के छूट नियमों को लागू करने की अनुमति दी गई थी। उसने 11 बलात्कार के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका भी दायर की।

दलील में कहा गया है कि 11 दोषियों को जेल से रिहा नहीं किया जा सकता था और महाराष्ट्र राज्य की छूट नीति को इस मामले को नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत ने 2004 में अहमदाबाद से मुंबई में एक सक्षम अदालत में मुकदमे को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

बिलकिस ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से सभी दोषियों की समय से पहले रिहाई से संबंधित कागजात या पूरी फाइल का अनुरोध किया, लेकिन रिमाइंडर के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कुछ भी नहीं आया।

उसने कहा कि अपराध की शिकार होने के बावजूद, उसे छूट या समय से पहले रिहाई की ऐसी किसी प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

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