सौम्या चौरसिया को जमानत, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली राहत, 60 दिन के भीतर पेश नहीं हुआ चालान

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिलते हुए ACB-EOW स्पेशल कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं किए जाने के कारण उन्हें यह राहत दी गई।
हालांकि, सौम्या चौरसिया के जेल से बाहर निकलने में अभी भी मुश्किलें बरकरार हैं क्योंकि उन पर अन्य गंभीर मामलों, जैसे कोल लेवी घोटाले, के तहत भी केस दर्ज हैं। इन मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इस प्रकार, भले ही एक मामले में उन्हें जमानत मिली हो, लेकिन अन्य मामलों के चलते उनकी रिहाई फिलहाल असंभव मानी जा रही है।
60 दिन में पेश करना होता है चालान
सौम्या के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि 7 जनवरी को जमानत याचिका लगाई गई थी। सौम्या पर जिन धाराओं के तहत केस तर्ज हुआ है उनमें चार साल से दस साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में इस तरह की सजा के लिए 60 दिनों के अंदर चालान पेश करना होता है।
एसीबी की ओर से 60 दिनों में चालान पेश नहीं हुआ था। मंगलवार को 61वां दिन था और जमानत याचिका लगी थी। जमानत आवेदन पर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने सौम्या को जमानत दी है।