पूर्व सीएमएचओ को सात साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला, करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

गोपाल शर्मा@जांजगीर चांपा। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जांजगीर जिले की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी को सात साल की सजा सुनााने के साथ ही दस लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2012 में एसीबी ने कार्रवाई कर सीएमएचओ आरएल घृतलहरे के पास से करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया था।
जांजगीर जिले की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी आरएल घृतलहरे को सात साल की सजा और दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला चल रहा था जिस पर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। वर्ष 2012 में एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर सीएमएचओ के पास से करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया था। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी को यह सजा सुनाई।
पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी को सजा सुनाने और जुर्माना लगाने के साथ ही उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है जिसके बाद उनकी 1 करोड़ 4 लाख 61 हजार 335 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।