Big Breaking: चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये भरना होगा जुर्माना

नई दिल्ली। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है. उन्हें 60 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते मामले में दोषियों को सजा सुनाई।
विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लालू प्रसाद यादव की कानूनी टीम के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। हमारी गणना के अनुसार आधी सजा पूरी हो चुकी है।
जानिए क्या है पूरा मामला
चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में पिछले हफ्ते सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था. मामला झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है.
चारा घोटाला बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान चारे और मवेशियों के लिए अन्य आवश्यकताओं पर फर्जी खर्च के लिए विभिन्न सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को संदर्भित करता है।
डोरंडा कोषागार मामले के 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि पिछले सप्ताह ही 46 आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।73 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को पहले झारखंड में दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।