छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

कलेक्ट्रेट से नहीं हुआ पैसों का भुगतान, कलेक्टर की कार व अन्य संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 15 वर्ष बाद आया कोर्ट का आदेश

गोपाल शर्मा@जांजगीर चाम्पा. वर्ष 2007 में जांजगीर जिले के कलेक्टर बाढ़ राहत शाखा में 1 लाख सात हजार रुपयों के समान का सप्लाई करने का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने कलेक्टर की कार व अन्या सरकारी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश सुनाया है। पिछले 15 सालों से कोर्ट में प्रकरण लंबित था जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दुकान संचालक ने कहा,कि अगर पहले ही उसका भुगतान कर दिया गया होता तो यह नौबत आती ही नहीं।

जांजगीर जिले के न्यायालय ने 15 वर्ष पुराने एक प्रकरण पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कलेक्टर की कार सहित अन्य संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। वर्ष 2007 में सिंघानिया जनरल स्टोर्स के संचालक ने कलेक्ट्रेट के बाढ़ शाखा में 1 लाख सात हजार रुपयों के सामान की सप्लाई की थी जिसका भुगतान आज पर्यंत तक नहीं हो सका। पैसों के भुगतान के लिए दुकान के संचालक ने काफी प्रयास किया लेकिल सफलता नहीं मिली जिसके बाद वह कोर्ट जला गया जहां 15 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है।

इस विषय को लेकर जब हमने अपर कलेक्टर से बात कही तब उन्होंने कहा,कि कोर्ट के आदेश को उन्होंने सही ढंग से नहीं पढ़ा है। आदेश का अवलोकन करने के बाद ही उनके द्वारा कुछ कहा जा सकेगा।

संपत्ति कुर्क को लेकर कोर्ट का आदेश आने के बाद सभी तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी,कि कलेक्टर की संपत्ति कुर्क होती है या फिर संचालक का पैसा वापस मिलता है।

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