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रायपुर में PDS दुकानों के आवंटन में धांधली, नियम ताक पर रखकर बांटी गईं दुकानें

रायपुर। राजधानी रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है।

खाद्य विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश-2004 के नियमों की अवहेलना करते हुए दुकानों का आवंटन कर रहे हैं। नियम के अनुसार किसी भी संस्था को अधिकतम तीन दुकानें ही दी जा सकती हैं, लेकिन अधिकारियों ने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ समितियों को 5-5 दुकानें दे डाली हैं।

जांच में सामने आया कि राजधानी में दो दर्जन राशन दुकानों का आवंटन बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के किया गया। अधिकारियों ने कमीशन के लिए नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की। इस पर राज्य शासन ने निर्देश जारी किया कि तीन से अधिक दुकानें प्राप्त समितियों से दुकानों का पुनः आवंटन किया जाए। दलदल सिवनी क्षेत्र में एक ही कमरे में तीन राशन दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों में कुल 1,463.93 क्विंटल चावल का स्टॉक रखा गया है। उदाहरण के लिए, दुकान क्रमांक 441001253 में 580.63, 441001254 में 282.28 और 441001059 में 600.02 क्विंटल चावल जमा है। करीब 200 वर्ग फीट के कमरे में इतना स्टॉक रखना संभव नहीं माना जा रहा है।

आवंटन प्रक्रिया भी नियमों के विपरीत हुई। जो दुकाने सस्पेंड की गईं, उनका पुनः आवंटन स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किए बिना किया गया। इनमें 441001253, 441001254, 441001059, 441001020 और 441001260 शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियत्रंण आदेश-2004 के अनुसार, उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करना और संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत को सूचना देना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना और मनमानी से लोगों को खाद्यान्न लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।

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