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RERA की कड़ी कार्रवाई: बिना पंजीयन कृषि भूमि बेचने पर बिल्डर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने दुर्ग जिले के ग्राम परसदा में बिना अनुमति और पंजीयन के कृषि भूमि बेचने वाले मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। RERA ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

RERA अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किसी भी संप्रवर्तक को भू-संपदा परियोजना का पंजीयन कराए बिना किसी भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या बिक्री करने की अनुमति नहीं है। साथ ही, किसी व्यक्ति को इसके लिए आमंत्रित करना भी कानून के तहत प्रतिबंधित है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जा सकता है।

प्राधिकरण ने पाया कि विशाल डेव्हलपर्स ने नियमों की अवहेलना करते हुए कृषि भूमि की बिक्री की, जिसके परिणामस्वरूप उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। RERA ने स्पष्ट किया कि जिन प्रोजेक्ट्स पर RERA अधिनियम लागू होता है, उनका पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन किसी भी प्रकार की बिक्री या प्रचार-प्रसार अवैध माना जाएगा।

RERA ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे उल्लंघनों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह अन्य प्रमोटरों को चेतावनी भी है कि वे नियमों का पालन करें और अवैध गतिविधियों में लिप्त न हों।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से खरीदारों का अधिकार सुरक्षित रहेगा और रियल एस्टेट मार्केट में विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी। RERA लगातार ऐसे मामलों की निगरानी कर रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा।

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