धमतरी

Relief from corona: अनलॉक में मिली और राहत, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इस जिले में साप्ताहिक लॉकडाउन एवं नाईट कर्फ्यू हुआ शिथिल

संदेश गुप्ता@धमतरी। (Relief from corona) जिले में कोविड 19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पीएस एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है। उन्होंने जिले में रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन एवं नाईट कर्फ्यू को आगामी आदेश तक शिथिल किया है। (Relief from corona) साथ ही जिले के नगरीय निकाय धमतरी के तहत प्रत्येक मंगलवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस, सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटल, रेस्टोरेंट तथा केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी'

(Relief from corona) जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 12 जून को दिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए उक्त आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी।

2 accused arrested with liquor: शराब तस्करों के खिलाफ छिड़ी मुहिम, एसपी के निर्देश पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 58 पौवा देशी मदिरा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

गौरतलब है कि बीते सोमवार को राजनांदगांव और बालोद जिले के लिए प्रशासन ने नए आदेश जारी किये। नए आदेश के मुताबिक व्यापारियों को राहत देते हुए अब अपने हिसाब से दुकान को बंद कर सकते हैं। प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 100 से कम हैं। ऐसे में प्रशासन के दवारा उन जिलों में अनलॉक की प्रकिया मे ढिलाई दी जा रही है।

Related Articles

Back to top button