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छत्तीसगढ़ के मॉल-सरकार कार्यालय और प्रायवेट सेक्टरों में लगे लिफ्ट-एस्केलेटर का होगा पंजीयन, नियम का उल्लंघन करने पर साय सरकार करेगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर लिया बड़ा फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इससे लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल किया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में सेवा पूरी नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे व्यावसायिक संस्थानों और उद्योगों को समय पर सेवा मिलेगी और कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय ने कहा, “जनता की सुरक्षा और सुविधाएं हमारी सरकार की प्राथमिकता हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति को समय पर सुरक्षित सेवा मिले और उनका विश्वास बना रहे।”

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें और लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधाएं सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराएं। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा। इस कदम से छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा मानकों में सुधार होगा, और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा।

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