राजनांदगांव

Rajnandgaon: आखिर क्यों मिनी बस आपरेटर संघ के अध्यक्ष को हाइकोर्ट में दाखिल करना पड़ा याचिका, जानिए

राजनांदगांव। (Rajnandgaon) जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर मिनी बस आपरेटर संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका के स्वीकार होने के बाद याचिकाकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ठाकुर टोला के समीप बना टोल प्लाजा नियम विरुद्ध यहां लगाया गया है।(Rajnandgaon)  इसे टप्पा क्षेत्र में लगाना था। (Rajnandgaon) नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा टोल प्लाजा रहेगा। रईस अहमद शकील ने कहा कि अशोका बिल्डकॉन द्वारा नियम विरुद्ध ठाकुर टोला  के समीप टोल प्लाजा स्थापित किया गया है।

Chhattisgarh: नवीन कृषि विज्ञान केन्द्र कोण्डागांव का लोकार्पण, रायपुर सहित 4 नये उद्यानिकी महाविद्यालयों ई-शुभारंभ, जानिए

 वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राजनांदगांव के विधायक डॉ रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे जनता की समस्या को देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस टोल प्लाजा को स्थापित करा कर और मौन सहमति देकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने राजनांदगांव की जनता पर आर्थिक भार डाला है।

टोल प्लाजा के निर्माण के बाद यहां राजनंदगांव के लोगों ने सीजी 8 गाड़ियों को टोल से छूट दिए जाने की मांग करते हुए आंदोलन किया था, जिसके बाद दोपहिया और चार पहिया वाहनों को छूट दिया गया, लेकिन बसों और माल वाहकों को छूट नहीं दिया गया। अब फास्टैग के आने से चार पहिया वाहनों को भी छूट  नहीं मिल रही है। ऐसे में बीते 1 वर्ष पूर्व यहां पर जन आक्रोश दिखाई दिया था और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की गई थी। अब नियम विरुद्ध लगे टोल प्लाजा को हटाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है, वहीं उच्च न्यायालय ने इस मामले में संबंधितों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के द्वारा बीते 14 जनवरी को याचिका दाखिल की गई थी। 

टोल प्लाजा के निर्माण के बाद यहां राजनंदगांव के लोगों ने सीजी 8 गाड़ियों को टोल से छूट दिए जाने की मांग करते हुए आंदोलन किया था। जिसके बाद दोपहिया और चार पहिया वाहनों को छूट दिया गया। लेकिन बसों और माल वाहकों को छूट नहीं दिया गया। अब फास्टैग के आने से चार पहिया वाहनों को भी छूट  नहीं मिल रही है। ऐसे में बीते 1 वर्ष पूर्व यहां पर जन आक्रोश दिखाई दिया था और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की गई थी। अब नियम विरुद्ध लगे टोल प्लाजा को हटाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है, वहीं उच्च न्यायालय ने इस मामले में संबंधितों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के द्वारा बीते 14 जनवरी को याचिका दाखिल की गई थी। 

Related Articles

Back to top button