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Delhi दंगा मामले में उमर ख़ालिद की ज़मानत पर आदेश अब 21 मार्च को, कोर्ट ने एक सफ्ताह के लिए टाला

नई दिल्ली। जेएनयू यूनिवर्सिटी (JNU University) के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद (Former student Umar Khalid) की ज़मानत याचिका पर अब फ़ैसला एक सप्ताह बाद 21 मार्च को आएगा. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को अपना आदेश एक सप्ताह के लिए टाल दिया.

3 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

उमर ख़ालिद पर फ़रवरी, 2020 के दौरान हुए दिल्ली दंगों के मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है.

कड़कड़डूमा कोर्ट में बहस के दौरान उमर ख़ालिद की तरफ़ से कोर्ट में कहा गया था कि अभियोजन पक्ष के पास उनके ख़िलाफ़ अपना केस साबित करने के लिए सबूतों की कमी है.

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