Covid-19: राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में दी ढील, शादियों में 200 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति, जानिए

कलकत्ता। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को कोविड-19 गाइडलाइन में ढील दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 200 मेहमानों के शामिल हो सकेंगे। जबकि खुले स्थानों पर मेलों की अनुमति होगी।
15 जनवरी को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि कोविड -19 महामारी की वर्तमान स्थिति और नए कोविड -19 संस्करण “ओमिक्रॉन” के कारण चिंताओं की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल की राज्य कार्यकारी समिति राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मौजूदा प्रतिबंधों को जारी रखने और आवश्यकतानुसार श्रेणीबद्ध छूट की अनुमति देने की सिफारिश की। इसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है।
जिला प्रशासन पुलिस आयुक्तों और स्थानीय अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
बयान में कहा गया है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा बढ़ते कोविड -19 मामलों को देखते हुए चार नगर निगमों के चुनाव टालने के बाद यह आदेश सामने आया है।