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रायपुर

Raipur: छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल ने फार्मासिस्ट पंजीयन धारकों से पंजीयन के नवीनीकरण की अपील, सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची में शामिल होने जीवित पंजीयन जरुरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने फार्मासिस्ट पंजीयन धारकों से पंजीयन का नवीनीकरण कराने की अपील की है। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. श्रीकांत राजिमवाले द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल रायपुर के 6 सदस्यों का निर्वाचन निकट भविष्य में किया जाना सम्भावित है। इसलिए ऐसे सभी फार्मासिस्ट पंजीयन धारक जिनके प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 31 दिसम्बर 2021 या उसके पूर्व के वर्ष में समाप्त हो गया है, वे अपने पंजीयन का नवीनीकरण अतिशीघ्र या 30 जून 2022 तक आवश्यक रूप से करवा लें जिससे उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सके। इसके बिना निर्वाचन के लिए मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा जाएगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल ने फार्मासिस्ट पंजीयन धारकों से अपील की है कि निर्वाचन सहित आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए पूर्व में दिये गये पते, मोबाइल नम्बर, ई-मेल या हस्ताक्षर में किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया हो, या नाम, पिता के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो इसकी जानकारी आवश्यक दस्तावेजों (एड्रेस प्रूफ) के साथ 30 जून 2022 के पूर्व रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रेषित करें।

काउन्सिल ने ऐसे सभी फार्मासिस्ट पंजीयन धारकों के परिजनों से आग्रह किया है कि जिन फार्मासिस्ट पंजीयन धारकों का निधन इस सूचना के जारी होने के पूर्व हो चुका है, वे मृत फार्मासिस्ट पंजीयन धारक की जानकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उनका नाम कार्यालय के रिकार्ड से विलोपित किया जा सके। काउंसिल ने दिवंगत फार्मासिस्ट पंजीयन धारकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

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