Raipur: अगर किसी इलाके में मिले कोरोना के 1 भी संक्रमित, तो घोषित होगा कंटेनमेंट जोन, प्रशासन की नई गाइडलाइन

रायपुर। प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे है. संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन एहतियात बरतने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि किसी एरिया में कोरोना का एक संक्रमित मरीज भी मिलेगा. तब उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा. इसके लिए 11 अलग-अलग बिंदुओं में निर्देश जारी किए गए हैं.
1. कोरोना पॉज़िटिव दर 10 प्रतिशत से अधिक और 40% ऑक्सीजन बेड भरे हुए हों तो चिंता का विषय होगा.
2. राज्य स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम में 24 घंटे सेवा.
3. जिला को कोविड कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश.
4. कोविड जांच में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी.
5. प्रत्येक जिला से 5 प्रतिशत सैंपल भुवनेश्वर भेजने के लिए आदेश जारी.
6. 1 एक्टिव प्रकरण में कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश.
7. कोविड जांच के लिए बिस्तरों की व्यवस्था.
8. कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए भी दिए गए दिशा निर्देश.
9. जिला स्तर में भी प्रतिदिन मीडिया ब्रीफ़िंग करने के निर्देश जारी.
10. स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी किए आदेश.