नई दिल्ली। संसद में लोक परीक्षा विधेयक 2024 आज यानी सोमवार 5 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने पहले निचले सदन लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में पेपर लीक के मामले में दोषियों पर एक करोड़ रुपये के जुर्माने और दस साल की सजा का प्रावधान है। इनके चलते कई बार तो पूरी परीक्षा ही कैंसिल करनी पड़ती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है।
इस दिशा कदम उठाते हुए आज यानी सोमवार, 5 फरवरी को संसद में लोक परीक्षा विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह पहले निचले सदन लोक सभा में प्रस्तुत किया। लोक सभा में पास होने के बाद इसे उच्च सदन राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अनुमति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।
क्या है लोक परीक्षा विधेयक?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 31 जनवरी 2024 को संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसके दायरे में UPSC (संघ लोक सेवा आयोग), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), रेलवे (रेलवे भर्ती बोर्ड RRB), बैंकिंग (IBPS, SBI, आदि) भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ मेडिकल (NEET UG/PG), इंजीनियरिंग (JEE Main/Advanced, आदि), CUET (विश्वविद्यालय यूजी/पीजी प्रवेश परीक्षा), आदि प्रवेश परीक्षाएं भी आएंगी।