पैगंबर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को किया ट्रांसफर

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में कई राज्यों में अपराधिक मुकदमों का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को बुधवार राहत देते हुए मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित करने की उनकी अर्जी बुधवार को स्वीकार कर ली।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने नूपुर की याचिका मंजूर करते हुए उसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों (इस विवाद से संबंधित भविष्य में होने वाले सभी प्राथमिकी शामिल) को एक जगह सम्मिलित कर उसकी जांच दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित करने तथा जांच पूरी होने तक नूपुर पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया।
पीठ ने यह स्पष्ट किया कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) द्वारा की जाएगी। इस मामले में यदि जरूरत पड़े तो दिल्ली पुलिस अपनी अन्य शाखाओं की मदद ले सकती है।
पीठ ने याचिकाकर्ता को प्राथमिकी रद्द करने या अन्य राहत की मांग संबंधी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर करने की अनुमति प्रदान की।
पीठ ने पैगंबर मोहम्मद विवाद से संबंधित मुकदमों के मामले में नूपुर की नयी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस मामले की अदालत की देखरेख में एक विशेष जांच दल गठित कर उससे से जांच कराने की याचिका खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले 19 जुलाई को ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर करते हुए नूपुर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश संबंधित राज्य सरकारों/पक्षों को दिया था।