छत्तीसगढ़बिलासपुर

महिला तस्कर की 35 लाख से अधिक की संपत्ति होगी फ्रिज, कोर्ट ने जारी किया आदेश, नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई

बिलासपुर। जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे End-To-End Financial Investigation अभियान के तहत नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई 35 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया था। इस मामले में, मुंबई की सफेमा कोर्ट ने गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी जांगडे की जब्त संपत्ति को फ्रिज करने का आदेश दिया है।

गिन्नी जांगडे, जो कि बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिनी बस्ती में रहती थीं, अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचने का कारोबार चला रही थीं। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि उनके बैंक खातों में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ था, और उनके पास कोई वैध व्यवसाय नहीं था। इसके अलावा, राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह खुलासा हुआ कि गिन्नी जांगडे ने अपनी अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी थी।

इस मामले में, बिलासपुर पुलिस ने 15 दिसंबर 2024 को गिन्नी जांगडे की संपत्ति को जब्त करने के लिए मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट को एक प्रतिवेदन भेजा था। इसके बाद, 2 जनवरी 2025 को सफेमा कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2)के तहत उनकी संपत्ति को फ्रिज करने का आदेश जारी किया।

सफेमा (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट-1976) के तहत तस्करी में शामिल फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस एक्ट के तहत आरोपी द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच की जाती है, और यदि उसकी संपत्ति ज्यादा पाई जाती है, तो कोर्ट संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजकर संपत्ति की जानकारी मांगती है। यदि वह पेश नहीं होता, तो उसकी संपत्ति जब्त कर विक्रय की जाती है।

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