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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो केस: कोर्ट के आदेश पर FIR, शिष्य भी नामजद

दिल्ली। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वमी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

मामला झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। एफआईआर में उनके शिष्य मुकुंदानंद का नाम भी शामिल है, जबकि 2-3 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक, अदालत के आदेश के बाद केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

यह कार्रवाई प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के निर्देश पर हुई। जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में याचिका दायर कर दो नाबालिग बच्चों को पेश किया था और गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज किए और आरोपों को गंभीर व संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस जांच जरूरी है और पीड़ितों की पहचान व गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

एफआईआर दर्ज होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है और जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया का वे पूरा सहयोग करेंगे।

वहीं शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर जनजागरण अभियान चलाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुकुल की आड़ में शोषण किया गया।

पुलिस अब साक्ष्य जुटाने और संबंधित पक्षों से पूछताछ की तैयारी में है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच गोपनीय तरीके से की जा रही है। अदालत ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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