
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसे चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इसे धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी।
एडिशनल एजी यशवंत सिंह ठाकुर ने सरकार की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा है कि राम लला दर्शन प्रदेश के सभी वर्गों के लिए है। यह धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं है, राम लला के दर्शन के लिए सभी धर्म के लोग जाते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश की गई। इस दलील को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।