Pensioners Pension Rule: कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अपडेट, सीसीएस पेंशन नियम में किया गया बदलाव

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन नियम में नए बदलाव से उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए पेंशन निकासी नियम में भी संशोधन किया गया। जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम खबर है। एक तरफ उनके पेंशन ग्रेच्युटी नियम में बदलाव किया गया है। पेंशन निकासी नियम पर भी डीओपीपीडब्ल्यू की ओर से यही स्पष्टीकरण दिया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर के मुताबिक पेंशनर्स की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
दरअसल सरकार ने छठा और सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सरकार की ओर से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि अगर कर्मचारी द्वारा इस नियम की अनदेखी की गई तो वह सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित हो जाएगा.
सीसीएस पेंशन नियम में बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नियमों में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल, सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 8 में नया बदलाव कर यह प्रावधान जोड़ा गया है।
इस प्रावधान के तहत अगर केंद्रीय कर्मचारी सेवा के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी.
पेंशन निकासी नियम में बदलाव
इससे पहले पेंशनभोगी पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन के नए नियम के तहत कर्मचारी सिर्फ एक बार ही अपनी पेंशन निकाल सकेंगे. Doppw की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा निकाल लेता है तो उसे दोबारा पेंशन निकालने की इजाजत नहीं होगी.
इसके लिए सिविल सेवा नियम 1981 के अनुसार एक बार से अधिक पेंशन निकालने की अनुमति नहीं है। कुल पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा आप एक बार में निकाल सकते हैं। हालांकि कर्मचारी के पेंशन पुनरीक्षण की स्थिति में वह खाते से अपना बकाया निकाल सकता है।