प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की केवल बाहरी दीवारों को रंगा जा सकता है और रमजान के दौरान लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
यह आदेश बुधवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। इससे पहले, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर साल रमजान से पहले रंगाई-पुताई होती है, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। हिंदू पक्ष ने रंगाई-पुताई का विरोध किया था, उनका कहना था कि इससे मंदिर के साक्ष्य मिट सकते हैं।
28 फरवरी को हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) की टीम ने मस्जिद का सर्वे किया। टीम ने रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद के अंदर कुछ हिस्सों में पेंट की मोटी परतें हैं, जो स्मारक की मूल सतह को ढक रही हैं। इसके अलावा, मस्जिद के कुछ हिस्से खस्ता हालत में हैं और सफाई की जरूरत है। मस्जिद के इतिहास को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि यह पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवाया। इस मामले में पहले भी विवाद हो चुका है और 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।